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हिमाचल में सी और डी कैटेगरी के तबादलों पर रोक हटी, नियम और शर्तें होंगी लागू
हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक अधिसूचना (Notification) के जरिए सरकारी कर्मियों के सी और डी कैटेगरी के तबादलों (Transfer of C and D Category Employees ) पर रोक हटा ली है। यह रोक 21 से लेकर 31 अक्तूबर की अवधि के लिए हटाई गई है। कार्मिक विभाग की ओर से शनिवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि विभागीय मंत्री की मंजूरी से कर्मचारियों के तबादले तो होंगे, लेकिन उसमें भी नियम और शर्तें लागू होंगी। इनका सख्ती से पालन करना होगा।
तबादलों के आदेश सख्ती से समय-समय पर संशोधित व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत-2013 के अनुसार किए जाएंगे। इसके तहत अधिकारी के सामान्य कार्यकाल (तीन वर्ष) पूरा होने या प्रशासनिक आवश्यकता (Administrative Needs) के मद्देनजर एक स्टेशन पर कम से कम दो साल का कार्यकाल पूरा करने वाले कर्मचारी का तबादला किया जा सकता है। विभागाध्यक्षों को यह भी ध्यान रखना होगा कि किसी एक कैडर (Cadre) के तीन फीसदी से अधिक कर्मचारियों के तबादले न हों। संबंधित विभाग के मंत्रियों की मंजूरी से तबादला आदेश जारी होंगे।
आपदा राहत में सहयोगी अधिकारियों का तबादला नहीं
शार्ट स्टे वाले कर्मचारियों के तबादले करने के लिए प्रभारी मंत्री के माध्यम से CM से मंजूरी अनिवार्य रहेगी। सरकार ने मुकदमेबाजी से बचने के लिए कर्मचारियों के स्थानांतरण का आदेश निष्पक्ष और न्यायसंगत तरीके से करने के आदेश दिए है। सी और डी श्रेणी के कर्मचारी सीधे अपने विभागाध्यक्षों के पास स्थानांतरण के लिए आवेदन (Apply For Transfer) कर सकते हैं। विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि इस अवधि के दौरान प्राकृतिक आपदा के चलते चलाए जा रहे बचाव एवं राहत कार्यों (Relief Work) में जुटे कर्मचारियों का तबादला न किया जाए। कार्मिक विभाग की ओर से इन निर्देशों को सभी के ध्यान में लाने व इनकी सख्त अनुपालना सुनिश्चित करने को कहा है।