HP Cabinet Decisions: हिमाचल में पेंशनभोगियों को मिलेगा भत्ता, आउटसोर्स कर्मियों की नीति पर बड़ा फैसला

HP Cabinet Decisions: हिमाचल में पेंशनभोगियों को मिलेगा भत्ता, आउटसोर्स कर्मियों की नीति पर बड़ा फैसला

HP Cabinet Decisions: हिमाचल में पेंशनभोगियों को मिलेगा भत्ता, आउटसोर्स कर्मियों की नीति पर बड़ा फैसला
हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने बुधवार को हुई बैठक में 27 हजार आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम का नाम बदलकर कंपनी अधिनियम-2013 के प्रावधानों के तहत ‘हिमाचल प्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार निगम कंपनी’ किया जाएगा। आउटसोर्स कर्मी इसी कंपनी में शिफ्ट किए जाएंगे। इससे इन्हें समय पर वेतन, अन्य लाभ और निजी कंपनियों के शोषण से मुक्ति मिलेगी। नई भर्तियां भी यही कंपनी करेगी और उसमें रोस्टर भी लागू होगा। कैबिनेट ने विभिन्न वर्ग के पेंशनभोगियों को 5 से 15 फीसदी तक पेंशन भत्ता देने को भी मंजूरी दी। कैबिनेट के सामने मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने आउटसोर्स कर्मियों के बारे में रिपोर्ट रखी, जिसे सैद्धांतिक मंजूरी दी गई।

कैबिनेट ने फै सला लिया है कि यह कंपनी तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेगी। विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों, राज्य के शिक्षण संस्थानों, सांविधिक संस्थाओं, राज्य सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण वाले अन्य उपक्रमों की अस्थायी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुशल, अर्द्धकुशल और अन्य कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करेगी। निजी कंपनियों के साथ इन कर्मियों का अनुबंध खत्म किया जाएगा। कैबिनेट ने पेंशनभोगियों, पारिवारिक पेंशनभोगियों और राज्य संवर्ग से संबंध रखने वाले अखिल भारतीय सेवा से संबंधित पारिवारिक पेंशनभोगियों को उनकी संशोधित मूल पेंशन और मूल पारिवारिक पेंशन पर क्रमवार 5, 10 और 15 प्रतिशत पेंशन भत्ता देने का निर्णय लिया है। इससे 65 से 80 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 86,200 पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड की ओर से संचालित सभी विद्यालयों को स्टाफ सहित शिक्षा विभाग में हस्तांतरित करने की सैद्धांतिक मंजूरी भी कैबिनेट ने दी। 

जिला न्यायालयों के कर्मचारियों को  संशोधित वेतनमान
कैबिनेट ने स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए कुल्लू जिले के पटवार वृत्त बंगा को तहसील सैंज से हटाकर तहसील बंजार में शामिल करने का निर्णय लिया। बैठक में विभिन्न श्रेणियों के छह पदों के सृजन व भरने के साथ मंडी जिले के थाना जंजैहली के अंतर्गत नई पुलिस चौकी खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई। कैबिनेट ने जिला न्यायालयों के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान प्रदान करने और हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवाओं की अन्य शर्तें) अधिनियम 2005 में संलग्न अनुसूची में संशोधन,प्रतिस्थापन करने का भी निर्णय लिया। इससे जिला न्यायालयों के लगभग 2,300 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। बैठक में सोलन जिले की ग्राम पंचायत नालका को कसौली थाने से हटाकर बरोटीवाला थाने के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया गया।

सीमावर्ती क्षेत्रों में महिला यात्रियों को किराये में रहेगी छूट
प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों परवाणू और संसारपुर टैरेस में महिला यात्रियों की सुविधा के लिए कालका या परवाणू से चलने वाली एचआरटीसी बसों में महिलाओं को 50 फीसदी छूट मिलेगी। हरियाणा के केवल एक किलोमीटर क्षेत्र से आवाजाही करने वाली बसों और संसारपुर टैरेस या तलवाड़ा और पंजाब के केवल 3 किलोमीटर क्षेत्र से गुजरने वाली हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों के किराये में 50 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया।

इस विभाग में भरे जाएंगे 40 पद
बैठक में मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में अनुबंध एवं दैनिक वेतनभोगी आधार पर विभिन्न श्रेणियों के 40 पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। कैबिनेट ने युवा सेवाएं एवं खेल विभाग की ओर से पात्र खिलाड़ियों को भर्ती प्रक्रिया के लिए प्रायोजित करने या संबंधित विभागों को अनुपलब्धता प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने का निर्णय लिया, ताकि भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। युवा सेवाएं एवं खेल विभाग से अनुशंसा या अनुपलब्धता प्रमाण पत्र के लिए कम से कम छह सप्ताह की अवधि के इंतजार के बाद पद भर दिए जाएंगे।

कृषि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को तोहफा, एचएएस की कैडर क्षमता को बढ़ाया
कैबिनेट ने चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के शिक्षकों/वैज्ञानिकों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार संशोधित वेतनमान प्रदान करने को भी स्वीकृति प्रदान की। इससे विश्वविद्यालय के 240 से अधिक शिक्षकों को लाभ मिलेगा। कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं (एचएएस) की कुल काडर क्षमता 228 से बढ़ाकर 246 करने को भी स्वीकृति दी है। यह फैसला काडर समीक्षा समिति की अनुशंसा पर लिया है।  मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिला की कमरऊ तहसील में 11 पटवार वृतों को पुनर्गठित कर सात नए पटवार वृत सृजित करने और इनके लिए आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने को स्वीकृति प्रदान की। 

वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के शिक्षकों को संशोधित वेतनमान
कैबिनेट ने डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के शिक्षकों और इनके समकक्ष कैडर के अधिकारियों को 1 जनवरी 2016 से यूजीसी के तर्ज पर संशोधित वेतनमान प्रदान करने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग के शैक्षणिक संकाय को लाभान्वित करने के लिए टाइम बाउंड डेजिग्नेशन स्कीम (अपग्रेडेशन) 2014 में संशोधन को भी मंजूरी प्रदान की। इसके तहत असिस्टेंट प्रोफेसर सात साल के बाद प्रोफेसर बन सकेंगे। पहले नौ साल में प्रोफेसर बनते थे। इसमें को दो साल की छूट दी गई है।

स्कूल अपग्रेड, ममलीग कॉलेज में 16 पद सृजित
कैबिनेट बैठक में बड़ी संख्या में स्कूलों को अपग्रेड करने व विभिन्न संकायों की कक्षाएं शुरू करने का भी फैसला लिया गया। वहीं, कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को स्तरोन्नत करने, नए पशु औषधालय खोलने व इनके लिए आवश्यक पद भरने का फैसला लिया। बैठक में सोलन जिला के राजकीय स्नातक महाविद्यालय ममलीग में विभिन्न श्रेणियों के 16 पद सृजित कर भरने व आवश्यक अधोसंरचना के निर्माण के लिए पांच करोड़ रुपये प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंडी जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बालीचौकी को 50 बिस्तर की क्षमता वाले नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने तथा आवश्यक पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।

मंडी हवाई अड्डे के लिए बनेगा संयुक्त उद्यम
कैबिनेट ने भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के साथ मंडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटिड नाम से संयुक्त उद्यम की स्थापना को भी मंजूरी प्रदान की। इसमें प्रदेश सरकार की 51 प्रतिशत पूंजीगत हिस्सेदारी और भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की 49 प्रतिशत पूंजीगत हिस्सेदारी होगी। मंडी जिले के पंजाईं एवं शिल्लीबागी में उद्यान प्रसार केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया।

पनबिजली परियोजनाओं को निजी क्षेत्र में आवंटित करने का निर्णय
कैबिनेट ने खौली द्वितीय और 126 मेगावाट की छतड़ू पनबिजली परियोजनाओं को अप फ्रंट प्रीमियम की दरों पर बीओओटी आधार पर नियम एवं शर्तों के अनुसार निजी क्षेत्र को आवंटित करने का निर्णय लिया। सीजीएसटी मंडल एवं सीजीएसटी रेंज मंडी के लिए कार्यालय भवन एवं आवासीय आवास निर्माण के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के नाम बिक्री आधार पर 2,17,89,414 रुपये शुल्क के साथ नियमित स्वामित्व में भूमि हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी। बैठक में शिमला जिले के शोघी औद्योगिक क्षेत्र में पर्यटन एवं यात्रा संबंधी सेवाओं की स्थापना के लिए 1,000 वर्ग मीटर की सीमा शर्त में ढील देते हुए 500 वर्ग मीटर करने को मंजूरी प्रदान की गई।
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