प्रदेश को कोविड-19 प्रकोप से बचाने के लिए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार को कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप सभी वरिष्ठ डॉक्टर कोविड-19 वार्डों का नियमित तौर पर दौरा करते रहें। राज्य सरकार को तरल ऑक्सीजन टैंकरों की उपलब्धता के बारे में निर्णय लेने के भी आदेश जारी किए। राज्य में प्रवेश करने वाले सभी बाहरी लोगों के टेस्ट लाजमी बनाए जाने पर विचार के आदेश भी जारी किए गए हैं।
न्यायालय ने आउटसोर्स के आधार पर तैनात किए जाने वाले कर्मियों को 5 दिसंबर तक नियुक्ति देने के भी आदेश दिए हंै। न्यायालय ने निजी व सरकारी प्रयोगशालाओं से कोविड टेस्ट करवाने के आदेश दिए है। सैंपल एकत्रित करने वाली एजेंसी को यह आदेश जारी किए हैं कि वह टेस्ट करने के दौरान व्यक्ति का संपर्क नंबर, ईमेल आईडी व अन्य जरूरी जानकारी लें ताकि टेस्ट के परिणाम ईमेल वॉट्सएप इत्यादि पर बताया जा सके।
48 घंटों के भीतर दी जाए। न्यायालय ने कोविड-19 अस्पतालों में हेल्पलाइन सुविधा को भी सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए हैं। न्यायालय ने कहा कि जो मरीज अपने खर्चे पर नर्स रखना चाहे, उन्हें अपने खर्च पर नर्स रखने की अनुमति दी जाए ताकि हॉस्पिटल स्टाफ का भार कम हो सके।
कोविड मरीज के शव को किसी भी स्थिति में वार्ड में न लपेटा जाए। उसके शव को तुरंत वार्ड के बाहर किया जाए। सभी शौचालय साफ व स्वच्छ रखे जाएं। न्यायालय ने गरम पानी व स्टीमर की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी आदेश जारी किए हैं।
किसी भी परिवार को कोविड-19 से ग्रसित होने के कारण समाज से बाहर नहीं किया जाएगा। कार्यकारी मैजिस्ट्रेट की इजाजत के बिना जनसभा आयोजित नही की जा सकेगी। इस तरह की इजाजत के बाद स्थानीय पुलिस थाना को यह सुनिश्चित करना होगा कि जनसभा में निर्धारित लोगों से अधिक संख्या न हो।
पंचायतें भी मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग पर नजर रखें
पंचायतों तथा स्थानीय निकायों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि मास्क पहनने व सामाजिक दूरी बनाने जैसी शर्तों की पूर्णतया पालना हो। जो लोग जरूरी वस्तुओं की डिलीवरी के लिए तैनात किए गए हैं उनका टेस्ट प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। न्यायालय ने आउटसोर्स के आधार पर कोविड की सेवाओं में तैनात किए तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों को अतिरिक्त भत्ता प्रदान करने के निर्देश जारी किए हैं।
न्यायालय ने सरकारी कर्मियों के लिए शिफ्ट अनुसार कार्यालय आने का समय सुबह 9:30 व 10:00 और सांय जाने का समय 4:30 व 5:00 करने पर विचार करने के आदेश जारी किए हैं। 6 एंबुलेंस जोकि वेंटिलेटर व अन्य उपकरणों से लैस होने के बावजूद बेकार पड़ी है को सक्रिय करने के आदेश जारी किए हैं।
न्यायालय ने कोविड सेवा में तैनात किए गए कर्मियों की डाइट व आराम का विशेष ध्यान रखने के भी आदेश जारी किए हैं। अगर जरूरी हो तो एनजीओ व चैरिटेबल इंस्टिट्यूशन से भी सहायता लेने के निर्देश दिए। न्यायालय ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के भी आदेश दिए। मामले पर सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।